साहित्यशिल्पी-भारतीय महिलाएं और मानवाधिकार [आलेख]-

Started by Atul Kaviraje, December 24, 2022, 09:21:02 PM

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Atul Kaviraje

                                   "साहित्यशिल्पी"
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मित्रो,

     आज पढते है, "साहित्यशिल्पी" शीर्षक के अंतर्गत, सद्य-परिस्थिती पर आधारित एक महत्त्वपूर्ण लेख. इस आलेख का शीर्षक है- "भारतीय महिलाएं और मानवाधिकार [आलेख]" 

       भारतीय महिलाएं और मानवाधिकार [आलेख]- सुशील कुमार शर्मा--
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     महिलाओं की मानवाधिकारों की स्थिति इस मायने में निराशाजनक है कि उनके मूल अधिकारों का भारतीय समाज और राजनीति की कुलपितागत संस्कृति और संस्कृति का उल्लंघन है। हम यह कहते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत का प्रगतिशील विकास निर्भर करता है और एक विकसित राष्ट्र में विकसित होने के लिए उसके मिशन को पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के साथ और साथ ही पूरा किया जा सकता है और हम मानते हैं कि महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा करना असंभव हो सकता है चल रहे अपराध और परिवार की चार दीवारों के भीतर महिलाओं के लिए उनके मानवाधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहले ही सुनिश्चित किया जाना है और केवल तब ही हम नए सहस्राब्दी में एक समृद्ध महिला के बारे में सोच सकते हैं।

     भारतीय महिलाओं के मानवाधिकारों के सन्दर्भ में निम्न बातें चिंता का विषय हैं -
1 घरेलु हिंसा 2 बाल विवाह 3 बलात्कार और यौन उत्पीड़न 4 बाल यौन दुर्व्यवहार 5 वैवाहिक विवाद, हिरासत, तलाक 6 कार्यस्थलऔर शैक्षिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न 7 गर्भभ्रम का जन्म-पूर्व लिंग-चयन और उन्मूलन 8 महिलाओं की संपत्ति और विरासत अधिकार 9 महिला / किशोरावस्था के बच्चों के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य अधिकार 10 व्यावसायिक यौन शोषण, घरेलू काम, शादी आदि के लिए तस्करी 11 तंत्र मन्त्र एवं चुड़ैल घोषित होने का खतरा 12 एसिड हमलों का खतरा 13 महिलाओं के खिलाफ 'सम्मान' आधारित अपराध / 'सम्मान हत्या' 14 महिलाओं और श्रम अधिकारों के लिए समान रोजगार के अवसर 15 एचआईवी + महिलाओं, दलित और आदिवासी महिलाओं, महिलाओं के कैदियों, समलैंगिकों, उभयलिंगी, विकलांग महिलाओं के अधिकार
16 कोई अन्य लिंग आधारित भेदभाव / शोषण

     भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध अधिकारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। संवैधानिक अधिकार वे हैं जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में प्रदान किए जाते हैं। दूसरी तरफ, कानूनी अधिकार, संसद के विभिन्न कानूनों (कृत्यों) और राज्य विधान मंडलों में प्रदान किए गए हैं।
महिलाओं के लिए संविधान में निहित अधिकार-

     भारत में महिलाओं के लिए संविधान में निहित अधिकार और सुरक्षा उपाय नीचे सूचीबद्ध हैं:--

1 राज्य लिंग के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा [अनुच्छेद 15 (1)]
2 राज्य को महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने के लिए सक्षम बनाता है [अनुच्छेद 15 (3)]
3 लिंग के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा न ही अयोग्य घोषित
करने का अधिकार होगा [अनुच्छेद 16 (2)]
4 मनुष्य और श्रमिकों की तस्करी निषिद्ध है [अनुच्छेद 23 (1)]
5 राज्य पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान रूप से निर्धारण करेगा। [अनुच्छेद 39 (ए)]
6 राज्य दोनों भारतीय पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। [अनुच्छेद 39 (डी)]
7 राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए और उन्हें आर्थिक ताकत से मजबूत किया जावे ताकि वो सम्मान के साथ जीवन जी सकें। [अनुच्छेद 39 (ई)]।
8 राज्य महिलाओं के लिए कार्य और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान करेगा [अनुच्छेद 42]।
9 महिलाओं की गरिमा को चोट पहुँचाने वाली और अपमानजनक प्रथाओं को मिटाना भारत का हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा। [अनुच्छेद 51-ए (ई)]
10 प्रत्येक पंचायत में सीधे चुनाव से भरने वाली कुल सीटों का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। [अनुच्छेद 243-डी (3)]
11 प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में कुल अध्यक्षों के एक-तिहाई कार्यालय महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। [अनुच्छेद 243-डी (4)]
12 प्रत्येक नगर पालिका में चुनाव से भरने वाली कुल सीटों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा [अनुच्छेद 243-टी (3)]
13 नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के कार्यालय महिलाओं के लिए राज्य विधानमंडल के प्रावधान के अनुसार आरक्षित होंगे। [अनुच्छेद 243-टी (4)]

--सुशील कुमार शर्मा
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                     (साभार एवं सौजन्य-संदर्भ-साहित्यशिल्पी.कॉम)
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-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-24.12.2022-शनिवार.